आर्य समाज बिलासपुर मे विवाह के लिए दस्तावेज़
आर्य समाज बिलासपुर विवाह हेतु वर – वधू दोनों के जन्म प्रमाण हेतु हाईस्कूल की अंकसूची या कोई शासकीय दस्तावेज़ तथा पहचान हेतु मतदाता परिचय पत्र या आधारकार्ड या पासपोर्ट अथवा अन्य कोई शासकीय दस्तावेज़ चाहिए / विवाह हेतु वर की अवस्था 21 वर्ष से अधिक तथा वधू की अवस्था 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
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युगलोंकीसुरक्षा
प्रेमी युगलों की सुरक्षा एवं गोपनियता की गंभीरता को ध्यान मे रखते हुए तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वरा प्रेमी युगलों की सुरक्षा सम्बन्धी दिये गए दिशा - निर्देशों के अनुपालन के अनुक्रम मे हमारे आर्य समाज द्वारा विवाह के पूर्व या पश्चात वर या वधू की गोपनियता को सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुये विवाह से संबन्धित कोई भी कागजात ,सूचना या जानकारी वर अथवा वधू के घर या उनके माता पिता को नहीं भेजी जाती है , जिससे विवाह करने वाले युगलों की पहचान को गोपनीय बनाये रखा जा सके , ताकि उनके जीवन की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न न हो सके /
Note: आर्य समाज मे सम्पन्न होने वाले विवाह “ आर्य विवाह मान्यता अधिनियम -1937 अधिनियम क्रमांक 1937 का 19* के अंतरगर्त कानूनी मान्यता प्राप्त है /









